इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख़्तार अंसारी से मीडिया के इंटरव्यू पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस प्रमुख (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि कोर्ट के अंदर और बाहर पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस की घेराबंदी सहित सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। इसके अलावा, अंडरट्रायल कैदी के साथ साक्षात्कार प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अदालत ने कहा कि यह मीडिया द्वारा विचाराधीन कैदियों का साक्षात्कार लेने के खिलाफ नहीं है, लेकिन विचाराधीन कैदियों की हाल ही में मीडिया कर्मियों के भेष में अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई है। इस घटना के आलोक में, कैदी की सुरक्षा के हित में यह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी की याचिका पर जस्टिस डॉ. केजे ठाकर और जस्टिस शिवशंकर प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया।

Video thumbnail

याचिका की पैरवी अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने की। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई है क्योंकि उसे डर है कि जेल में और अदालत के बाहर उसके पति की पेशी के दौरान उसकी हत्या कर दी जाएगी। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है।

डीएसपी मोहम्मदाबाद ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जेल अधिकारी हर एहतियात बरत रहे हैं। जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

सुरक्षा के प्रभारी एक इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर, दो हेड कांस्टेबल, आठ कांस्टेबल और दो ड्राइवर हैं। एसपी गाजीपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता के पति की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

बांदा जेल के अंदर 70 सीसीटीवी कैमरों से आईजी जेल और आईजी पुलिस लगातार निगरानी कर रहे हैं। अंसारी को उच्चतम स्तर की सुरक्षा दी गई है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन अपराधियों द्वारा अतीक अहमद और मोहम्मद अशरफ की हालिया हत्याओं के आलोक में डीजीपी को सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया।

READ ALSO  Allahabad High Court Orders ASI to Whitewash Jama Masjid in Sambhal Within a Week
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles