बेअंत सिंह हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की मौत की सजा को बदलने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से बुधवार को इनकार कर दिया।

राजोआना पिछले 26 साल से जेल में है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने कहा कि दोषी की दया याचिका पर सक्षम प्राधिकारी फैसला करेगा।

Video thumbnail

शीर्ष अदालत ने दोषी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज की दलीलें सुनने के बाद दो मार्च को राजोआना की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पंजाब पुलिस के एक पूर्व कांस्टेबल राजोआना को 31 अगस्त, 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें बेअंत सिंह और 16 अन्य मारे गए थे।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का हकदार ठहराया

जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।

Related Articles

Latest Articles