हाल ही में, झारखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 19 के तहत दायर आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों ने पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना उत्पादन क्षमता में वृद्धि की थी। मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक याचिका शामिल
