झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य, केंद्र को ईको-सेंसिटिव जोन में औद्योगिक इकाइयों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में इको-सेंसिटिव जोन के 10 किमी के भीतर औद्योगिक इकाइयों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करें।

याचिकाकर्ता उमा शंकर सिंह ने अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) में आरोप लगाया है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के करीब काम करने वाली औद्योगिक इकाइयां वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित कर रही हैं।

READ ALSO  चुनावी हलफनामे में मामलों का खुलासा न करना: फडणवीस ने अदालत में माना अपने वकील की ओर से 'अनजाने' गलती

उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियां अनियंत्रित चल रही हैं, जिससे जंगली जानवरों को मानव बस्तियों में घुसने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

Video thumbnail

सिंह ने कहा कि वन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों और खनन को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से आवश्यक मंजूरी के बाद ही अनुमति दी जा सकती है।

15 अप्रैल को मामले की दोबारा सुनवाई होगी।

READ ALSO  हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से मेयर चुनाव के पुनर्निर्धारण पर विचार करने को कहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles