झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य, केंद्र को ईको-सेंसिटिव जोन में औद्योगिक इकाइयों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में इको-सेंसिटिव जोन के 10 किमी के भीतर औद्योगिक इकाइयों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करें।

याचिकाकर्ता उमा शंकर सिंह ने अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) में आरोप लगाया है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के करीब काम करने वाली औद्योगिक इकाइयां वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियां अनियंत्रित चल रही हैं, जिससे जंगली जानवरों को मानव बस्तियों में घुसने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

सिंह ने कहा कि वन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों और खनन को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से आवश्यक मंजूरी के बाद ही अनुमति दी जा सकती है।

15 अप्रैल को मामले की दोबारा सुनवाई होगी।

READ ALSO  क्या बच्चे के सगाई करना बाल विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध है? जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles