गुजरात हाईकोर्ट ने आज घोषित किया कि प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने अपने फैसले में मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, गुजरात हाई कोर्ट ने पीएम मोदी के डिग्री सर्टिफिकेट की जानकारी मांगने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
राशि मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय की उस याचिका को मंजूर कर लिया जिसमें सीआईसी के उस आदेश का विरोध किया गया था जिसमें विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत पीएम मोदी की मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) की डिग्री के बारे में जानकारी प्रकट करने के लिए बाध्य किया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने 9 फरवरी को इस मामले की सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।