कोर्ट ने संजय राउत को मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में स्थगन की मांग के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया

यहां एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को राज्यसभा सांसद संजय राउत पर भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में स्थगन की मांग करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

राउत के वकील द्वारा मामले को मेधा सोमैया से जिरह के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

लेकिन वकील ने यह कहते हुए दिन भर की मोहलत मांगी कि बचाव पक्ष जिरह के लिए तैयार नहीं है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सेवरी कोर्ट) पी आई मोकाशी ने स्थगन की अनुमति दी, लेकिन शिवसेना (यूबीटी) नेता पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

मेधा सोमैया ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि राउत ने निराधार आरोप लगाया कि वह और उनके पति मुंबई के पास मीरा भायंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे।

READ ALSO  मोटर दुर्घटना के दावों को उपभोक्ता फ्रेंडली बनाए: सुप्रीम कोर्ट

उन्होंने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने की मांग की है।

Related Articles

Latest Articles