अमृता फडणवीस रिश्वत मामला: एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर ‘बुकी’ अनिल जयसिंघानी पहुंचे हाईकोर्ट; गिरफ्तारी को ‘अवैध’ बताया

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी संदिग्ध सटोरिए अनिल जयसिंघानी ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया और अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की।

जयसिंघानी ने दावा किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) “गलत कल्पना”, “राजनीति से प्रेरित” थी और कानून के अनुसार नहीं थी।

अनिल जयसिंघानी की बेटी अनीक्षा को 16 मार्च को एक आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अमृता फडणवीस को 1 करोड़ रुपये की पेशकश करने और उन्हें धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में आरोपी अनिल जयसिंघानी और उनके रिश्तेदार निर्मल जयसिंघानी को 20 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था।

अधिवक्ता मनन संघई के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, “अपराध पूरी तरह से गलत है और याचिकाकर्ताओं (अनिल और सह-आरोपी निर्मल जयसिंघानी) को अनावश्यक रूप से इस मामले में खींचा गया है।”

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याचिका में, अनिल जयसिंघानी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में देरी और पुलिस अधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करने से आरोपी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

वर्तमान मामले में, दोनों याचिकाकर्ताओं को उनकी गिरफ्तारी के 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जो सीआरपीसी प्रावधानों और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय से उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने और सत्र न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेश और उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की गुहार लगाई।

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उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत भी मांगी थी। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।

20 मार्च को गुजरात में पकड़े जाने के बाद, अनिल और निर्मल जयसिंघानी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी डी अलमाले के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 27 मार्च को पुलिस हिरासत में भेज दिया। उपमुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पिता-पुत्री की जोड़ी। उन पर आपराधिक साजिश और जबरन वसूली से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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पुलिस ने पहले कहा था कि अनिल जयसिंघानी के खिलाफ कम से कम 17 मामले लंबित हैं।

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