क्राउडफंडिंग ‘दुरुपयोग’ मामला: साकेत गोखले की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार से जवाब मांगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

गोखले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने पहले कहा था कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि उसने क्राउडफंडिंग से पैसा इकट्ठा किया है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को गोखले को जमानत देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि चार्जशीट दायर होने के बाद ही वह अदालत का रुख करें।

गोखले को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर, 2022 को क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

READ ALSO  ममता बनर्जी वकील की पोशाक में पहुंचीं कलकत्ता हाई कोर्ट, कार्यकर्ताओं के हक में खुद की पैरवी

उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगे हैं।

Related Articles

Latest Articles