एक बड़े घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है
सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि सिसोदिया के पास उच्च न्यायालय जाने का वैकल्पिक उपाय है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को शराब नीति मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी. अदालत ने शुरू में कहा कि गिरफ्तार आप नेता को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन करने और प्राथमिकी खारिज करने का अधिकार है।
हालांकि, श्री सिसोदिया के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्होंने विनोद दुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले की सुनवाई उसी शाम की जाएगी।
सीबीआई ने श्री सिसोदिया को 2021-22 के लिए रद्द की गई शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को गिरफ्तार किया।