सीबीआई ने सिसोदिया की 5 दिन की हिरासत मांगी, उनका दावा है कि आबकारी घोटाला मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है

सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक अदालत में पेश किया और आबकारी नीति घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के एक दिन बाद सोमवार को उनकी पांच दिन की हिरासत मांगी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किए गए सिसोदिया ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और रिमांड के लिए सीबीआई की याचिका का विरोध किया।

जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि मामले में प्रभावी पूछताछ के लिए गिरफ्तार मंत्री की हिरासत जरूरी है।

सिसोदिया ने दावा किया कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन जांच से पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिए, सीबीआई ने प्रस्तुत किया।

सिसोदिया के वकील ने हिरासत के लिए जांच एजेंसी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई का कहना है कि उन्होंने अपने सेल फोन बदल दिए, लेकिन यह कोई अपराध नहीं है।

वकील ने कहा कि नीति को दिल्ली के उपराज्यपाल से भी सुझाव लेने के बाद लागू किया गया था और चूंकि इसमें परामर्श की आवश्यकता थी, इसलिए साजिश की कोई संभावना नहीं थी।

“मैंने सब कुछ खुला रखने की कोशिश की है,” उन्होंने कहा।

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इससे पहले सीबीआई कड़ी सुरक्षा के बीच सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आई।

राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के भीतर और बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी।

सीबीआई ने रविवार शाम सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया।

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