पीएम के खिलाफ टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 3 मार्च तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले में दी गई अंतरिम जमानत की अवधि तीन मार्च तक बढ़ा दी।

असम पुलिस ने पिछले हफ्ते खेड़ा को इस मामले में गिरफ्तार किया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने असम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया कि राज्य पुलिस अपना जवाब दाखिल करना चाहती है।

Video thumbnail

उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने भी कहा कि वह भी इस मामले में जवाब दाखिल करेंगी।

पीठ ने प्रस्तुतियाँ पर ध्यान दिया और 3 मार्च को सुनवाई के लिए खेड़ा की याचिका तय की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 23 फरवरी को उन्हें दी गई अंतरिम जमानत तब तक लागू रहेगी।

READ ALSO  Supreme Court Quashes Preferential Land Allotments to Elites, Calls for Public Accountability

17 फरवरी को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में रायपुर जाने वाली उड़ान से उतारे जाने के बाद खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।

बाद में यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

Related Articles

Latest Articles