दिल्ली हाईकोर्ट  ने यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता को 25 सप्ताह में गर्भपात की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट  ने मंगलवार को यौन उत्पीड़न की शिकार 13 वर्षीय एक लड़की को उसके जीवन और शिक्षा के हित में 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम बुधवार को ही प्रक्रिया करेगी।

अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब लड़की और उसकी मां ने कहा कि वह गर्भावस्था को पूरा नहीं करना चाहती थी।

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“इस अदालत का विचार है कि नाबालिग लड़की के जीवन, उसकी शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह उसके हित में होगा कि गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाए।

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न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, “सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की टीम कल ही गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेगी।”

हाईकोर्ट  ने कहा कि डॉक्टरों ने आश्वासन दिया है कि वे गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया के दौरान उसकी सर्वोत्तम संभव देखभाल करेंगे।

इसने कहा कि भ्रूण के नमूने को दायर आपराधिक मामले की प्रक्रिया के लिए संरक्षित किया जाएगा क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता हो सकती है।

याचिकाकर्ता को यौन उत्पीड़न का शिकार मानते हुए, अदालत ने कहा, गर्भपात का खर्च केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाबालिग की जांच करने वाली डॉक्टरों की टीम से बातचीत की. डॉक्टरों ने जज से कहा कि अगर लड़की का गर्भ जारी रहता है और गर्भपात भी हो जाता है तो उसकी जान को खतरा है।

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अदालत ने पूछा, “वह सिर्फ 13 साल की है। वह इस उम्र में गर्भधारण कैसे करेगी।”

इसने कहा कि अदालत के लिए यह स्पष्ट है कि गर्भावस्था को समाप्त करने और इसके साथ आगे बढ़ने के मामले में लड़की के लिए जोखिम शामिल है।

लड़की की याचिका के अनुसार, उसे 18 जनवरी को अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया और 23 सप्ताह और छह दिन की गर्भवती पाई गई।

परिवार तब सफदरजंग अस्पताल गया, जिसके बाद यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

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लड़की ने हाईकोर्ट  का दरवाजा खटखटाया क्योंकि डॉक्टरों ने उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने से इनकार कर दिया क्योंकि गर्भधारण की अवधि 25 सप्ताह थी, जो गर्भावस्था की समाप्ति के लिए 24 सप्ताह की अनुमेय सीमा से परे थी।

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