2 फरवरी, गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुने गए महत्वपूर्ण मामले:
* एमसीडी आयुक्त द्वारा हाईकोर्ट को सूचित किया गया था कि नागरिक निकाय ने दिसंबर तक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सदस्यों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया था और जनवरी के लिए भुगतान जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।
* हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान द्वारा 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़े आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में जमानत की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा।
* एचसी ने हंसल मेहता की फिल्म “फ़राज़” की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है और कहा जाता है कि यह ढाका में 2016 के आतंकवादी हमले पर आधारित है।
* हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधीक्षक को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. आधार।
* हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट से सभी सामग्री को हटाकर तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है, जो सूचना या वैधानिक नियमों के वर्सिटी के बुलेटिन में निर्धारित एक के विपरीत प्रवेश पात्रता मानदंड का उल्लेख करता है।
* हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, सरकार और एमसीडी को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक जिले में एक समिति बनाकर उन परिसरों का निरीक्षण करें जहां बाल श्रमिकों को नियुक्त किया जा रहा है और की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दर्ज करें।
* हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा कानून का संरक्षण, जिसका उद्देश्य विवाहित महिलाओं को क्रूरता से बचाना है, परिवार के पुरुष सदस्य विशेष रूप से पति के लिए उपलब्ध नहीं है।