सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने पर राज्यपाल एकतरफा निर्णय नहीं ले सकते: तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट को बताया

तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट को सूचित किया कि राज्यपाल वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से हटाने का एकतरफा निर्णय नहीं ले सकते।
महाधिवक्ता आर शनमुघसुंदरम ने यह दलील तब दी जब गिरफ्तार द्रमुक मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़ी जनहित याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पहली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं।

कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तारी के बाद भी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु सरकार में बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं। वह फिलहाल पुझल सेंट्रल जेल में बंद हैं।

जबकि एक जनहित याचिका में सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने के तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के आदेश और उसके बाद के आदेश को स्थगित रखने की मांग की गई थी, अन्य दो रिट याचिकाओं में उस अधिकार पर सवाल उठाया गया था जिसके तहत सेंथिल बालाजी मंत्री का पद संभाल रहे थे।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए, शनमुघसुंदरम ने कहा कि राज्यपाल अपनी संतुष्टि के आधार पर अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। वह अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की संतुष्टि पर ही कर सकता है।
किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास उसके चुनाव लड़ने या मंत्री बनने में बाधा नहीं बन सकता, जब तक कि उसे किसी मामले में दोषी न ठहराया गया हो। उन्होंने कहा, लोगों द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति को क्वो वारंटो (रिट क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले पद पर बने रहने के किसी व्यक्ति के अधिकार को चुनौती) के जरिए नहीं हटाया जा सकता है।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों में से एक शक्तिवेल ने कहा कि इस मामले में, राज्यपाल ने शुरू में मुख्यमंत्री को सेंथिल बालाजी के आपराधिक इतिहास पर विचार करने और उन्हें हटाने के लिए लिखा था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जवाब देते हुए कहा कि सेंथिल बालाजी बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे। इसलिए राज्यपाल ने आदेश पारित करते समय मुख्यमंत्री को अंधेरे में नहीं रखा. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें कारणों के साथ हटाया है और इसलिए यह वैध है।

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याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी राघवाचारी ने कहा कि एक बार सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने के बाद, उनके पास अपना कार्य करने का कोई कर्तव्य या जिम्मेदारी नहीं थी। वह बिना पोर्टफोलियो के मंत्री नहीं बने रह सकते हैं और वह अपना कार्य करने में अक्षम हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते क्योंकि अवैधताओं को उजागर करना उनका संवैधानिक कर्तव्य है।

पीठ ने अगली सुनवाई 1 अगस्त के लिए तय की ताकि दोनों पक्ष अपनी लिखित दलीलें, यदि कोई हों, दाखिल कर सकें।

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